भविष्य निधि संगठन (Employment Provdent Fund)
भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक प्रभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO (ईपीएफओ) ने हाल ही में सुधार और अद्यतन उद्देश्यों के लिए जन्म तिथि (Date of birth) की पुष्टि के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटाने की घोषणा की है।
यह निर्णय UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया है, जैसा कि प्राप्त पत्र की संलग्न प्रति में बताया गया है। 16 जनवरी, 2024 का परिपत्र, जन्मतिथि को सही करने के लिए अनुमेय दस्तावेजों की सूची से आधार को हटाने पर प्रकाश डालता है, जैसा कि JD SOP के Annexure-1 की Table-B में निर्दिष्ट है।
जबकि आधार (Aadhar) को सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अपनी विशिष्ट 12-अंकीय संख्या के कारण पहचान और पते के एक विश्वसनीय प्रमाण के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसे अब वैध प्रमाण नहीं माना जाता है। जन्म तिथि (DoB).
पहचान उद्देश्यों के लिए इसकी विशिष्टता और विश्वसनीयता के बावजूद, ईपीएफओ परिपत्र के अनुसार, जन्म तिथि को सही करने के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है।
ईपीएफओ ने सुधार और अद्यतन प्रक्रियाओं के दौरान जन्म तिथि (DOB) की पुष्टि के लिए अनुमेय दस्तावेजों के रोस्टर से Aadhar Card को बाहर करने की घोषणा की है। यहां उपलब्ध विकल्प हैं.
ईपीएफ खाते में जन्मतिथि (डीओबी) बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents needed for changing Date of Birth in EPF acccount)
अगस्त 2023 में जारी ईपीएफओ परिपत्र के अनुसार, जन्म तिथि (DOB) को अपडेट करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
1.जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate issued by the Registrar of Births and Deaths)
2.किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट, साथ में स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो।
3.केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र
4.जन्मतिथि के उपरोक्त प्रमाणों के अभाव में, सदस्य की मेडिकल जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जो सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित शपथ पर एक हलफनामे द्वारा समर्थित हो।
5.पासपोर्ट (Passport)
6.पैन आईटी विभाग द्वारा जारी किया जाता है (Pan Card)
7.केंद्रीय/राज्य पेंशनEदेश सरकार/पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड
9.सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र।
ईपीएफओ में केवाईसी कैसे सत्यापित करें (How to validate KYC in EPFO?)
- अपने पीएफ (PF) KYC की प्रगति जांचने के लिए EPFO सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाएं।
- लॉग इन करने के लिए अपना UAN, Password, Captcha दर्ज करें।
- सफलतापूर्वक Log In करने के बाद, ‘Manage’ header के तहत Drop down Menu से ‘केवाईसी’ विकल्प चुनें।
- ईपीएफ खाताधारकों के लिए दस्तावेज़ ‘Digitally Approved KYC’ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।